रिपोर्टर – रणजीत सिंह, रायबरेली :- रायबरेली जिले के बछरावां थाना क्षेत्र स्थित मिश्रा मेडिकल एजेंसी के खिलाफ कथित रूप से नकली और अधोमानक दवाओं के भंडारण एवं खरीद-फरोख्त के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि निरीक्षक माधुरी की तहरीर पर पुलिस ने मेडिकल एजेंसी के संचालक आमोद कुमार मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकरण की जांच के दौरान एजेंसी में रखी कुछ दवाओं की गुणवत्ता को लेकर संदेह सामने आया। इनमें Augmentin Duo 625 और Kenacort इंजेक्शन को जांच में संदिग्ध बताया गया है। संबंधित दवाओं के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराए जाने की प्रक्रिया भी की गई है। औषधि विभाग की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में मेडिकल एजेंसी पर दवाओं की खरीद-फरोख्त में कथित फर्जी बिलिंग का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एजेंसी में नकली एवं अधोमानक दवाओं के भंडारण का आरोप भी लगाया गया है।मामले की जांच के दौरान औषधि विभाग की टीम ने मिश्रा मेडिकल एजेंसी को सील कर दिया था। इसके बाद अब औषधि निरीक्षक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस और औषधि विभाग अब मामले से जुड़े दस्तावेजों, दवाओं के स्रोत, बिलिंग रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। दवाओं के नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि संबंधित दवाएं वास्तव में नकली अथवा अधोमानक थीं या नहीं। फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद मामले ने स्वास्थ्य विभाग और दवा कारोबार से जुड़े लोगों के बीच हलचल बढ़ा दी है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।





