रिपोर्टर नजीर मुलाणी पुलिस थाना दहिवडी, गु. र. नं.: 118/2022 धारा भा.दं.वि. की धारा 304-A, 279, 337, 338 व मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत आरोपी महेंद्र ज्ञानेश्वर वाघमारे, निवासी दिघंची, तहसील आटपाडी, जिला सांगली शिकायतकर्ता आप्पा दिगंबर नरळे, उम्र 50 वर्ष, निवासी पाणवण, तहसील माण, जिला सातारा घटना की तारीख और समय: 17 मई 2022, सुबह करीब 11:30 बजे स्थान सातारा पंढरपूर रोड, गोंदवले खुर्द, तहसील माण दिनांक 17/05/2022 को सुबह करीब 11:30 बजे सातारा–पंढरपूर रोड पर गोंदवले खुर्द गांव के पास मेजर फैमिली गार्डन के सामने पुणे से पाणवण की ओर पल्सर मोटरसाइकिल (MH 11 CK 5313) से जा रहे उमाजी आप्पा नरळे व अजित शंकर नरळे को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार (MH 14 GH 4458) ने टक्कर मार दी। चालक ने लापरवाहीपूर्वक, तेज गति से वाहन चलाते हुए सड़क की स्थिति की अनदेखी की, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। महिला पुलिस हवलदार डी.ए. डोईफोडे (ब. नं. 2169) ने गवाहों के बयान दर्ज किए और गहराई से जांच कर आरोपी के खिलाफ दहिवडी के माननीय प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सरकारी पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील श्री. राजपूत ने पैरवी की। गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और सरकारी वकील की युक्तियों के आधार पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी श्री एस.एस. गाडवे सर ने 05/07/2025 को आरोपी को दोषी ठहराया और निम्नलिखित सजा सुनाई 1. भा.दं.वि. धारा 279: 3 महीने सश्रम कारावास + ₹1000 जुर्माना 2. धारा 304-A: 2 वर्ष सश्रम कारावास + ₹40,000 जुर्माना 3. धारा 338: 6 महीने सश्रम कारावास + ₹1000 जुर्माना 4. मोटर वाहन अधिनियम धारा 184: 2 महीने सश्रम कारावास इस केस के सफल संचालन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी माननीय अश्विनी शेंडगे मैडम, स.पो.नि. डी.पी. दराडे, दहिवडी पुलिस थाना तथा प्रॉसिक्युशन स्क्वॉड के पो.कॉ. विलास हांगे (2473) का महत्वपूर्ण योगदान रहा।







