रिपोर्टर नजीर मुलाणी म्हसवड पुलिस थाना अंतर्गत बप्पा कृषि सेवा केंद्र म्हसवड के खिलाफ सरकारी अनुदानित यूरिया खाद को तय दर से अधिक 300 रुपये प्रति बोरी में बेचने व अन्य खाद के जबरन लिंकिंग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व खाद नियंत्रण आदेश 1985 अंतर्गत गुन्हा (FIR) दाखिल किया गया है। दिनांक 18 जुलाई 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे सातारा जिला परिषद की जिला स्तरीय उडनदस्ता टीम द्वारा म्हसवड के बप्पा कृषि सेवा केंद्र पर छापा मारा गया। इस दौरान कृषि विकास अधिकारी गजानन ननावरे, जिला गुणवत्ता निरीक्षक संजय फरतडे, व तालुका कृषि अधिकारी दहिवडी – श्रीमती शीतल रामचंद्र घाडगे की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि दुकानदार मंगेश अशोक सावंत (निवासी म्हसवड) द्वारा यूरिया खाद प्रति बोरी 300 रुपये में शेतकऱों को बेची जा रही थी। इसके साथ ही अन्य खाद्य उत्पादों को जबरन लिंक कर विक्री की जा रही थी। आवश्यक कागजात और परवाने भी मौजूद नहीं थे। सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदानित यूरिया खाद को अधिक दर में व अन्य खादों के साथ जबरदस्ती बेचा जा रहा था। इस प्रकार शेतकऱों और सरकार दोनों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इस बारे में कृषि अधिकारी श्रीमती शीतल घाडगे ने शिकायत दी है। म्हसवड पुलिस ने आरोपी मंगेश अशोक सावंत के खिलाफ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2)(C), 3(3), 7 और खाद नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3), 5, 35(1)(a) व बीएनएस 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी प्रक्रिया जारी है। मामले की जांच पुलिस हवलदार एन. एन. पळे (म्हसवड पुलिस) कर रहे हैं।







