संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को अब जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 20 मई को सुनवाई पूरी करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.







