नजीर मुलाणी/ - मुंबई /राज्य -महाराष्ट्र , महाराष्ट्र,वसई : - आयकर बजट 2024: एनडीए सरकार के बजट में सामान्य कर्मचारियों को क्या मिला? आय पर कितना प्रतिशत कर लगेगा? नई प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महत्वपूर्ण घोषणा 2024) ने प्रस्तुत किया। इस मौके पर निर्मला सीतारमण ने नए आयकर स्लैब की घोषणा की, जो आम कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने करण सिस्टम के अनुसार टैक्स देने वाले कर्मचारियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, निर्मला सीतारमण ने नई कर प्रणाली के अनुसार कर भुगतान करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। कर की नई व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए 17500 रुपये की बचत होगी। इसके अलावा नई कर प्रणाली में मानक कटौती की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन कटौती की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। नई कर प्रणाली के अनुसार किस राशि का भुगतान करना होगा? 3 लाख- कोई कर नहीं कोई कर नहीं 3 लाख से 7 लाख - 5 प्रतिशत 7 लाख से 10 लाख - 10 प्रतिशत 10 लाख से 12 लाख - 12 लाख से 15 लाख - 20 प्रतिशत 15 से अधिक लाख. 30 प्रतिशत एक तरफ सरकार ने नई कर प्रणाली में मानक कटौती की सीमा में बदलाव किया है, वहीं टैक्स स्लैब को भी पहले की तुलना में आसान बना दिया है। दूसरी ओर, सरकार से पुरानी कर प्रणाली में छूट बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब देखना यह होगा कि क्या टैक्सपेयर्स द्वारा इन बदलावों को पचाया जा सकेगा। ऐसा लगता है कि नई कर प्रणाली में बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। पुरानी कर प्रणाली के अनुसार कितना टैक्स देना होगा? वर्तमान में देश में दो कर प्रणालियाँ हैं, अर्थात् पुरानी और नई। पुरानी कर प्रणाली पर विचार करें तो 2.50 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत कर लागू है। सालाना आय पर 5 से 10 लाख रुपये के बीच 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है। जबकि 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। पुराने कर से 2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर लगाया जाने वाला कर रिफंड के प्रावधान के अनुसार वापस किया जाता है। ऐसे में अगर पुरानी कर प्रणाली पर नजर डाले तो 5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। नई कर प्रणाली के अनुसार, आय 3 लाख से अधिक होने पर 5 प्रतिशत कर लागू होता है। नए कराधान में स्टैंटर्ड कटौती को छोड़कर किसी अन्य तरीके से आयकर छूट उपलब्ध नहीं है।