स्लग--- बिहार मे सभी जिलों में 1 जुलाई/ 2024 से लागू कानून/ अधिनियम को लेकर चर्चा, बैठकों का दौर जारी

राज्य---- बिहार/ झारखंड।    स्लग--- बिहार मे सभी जिलों में 1 जुलाई/ 2024 से लागू कानून/ अधिनियम को लेकर चर्चा, बैठकों का दौर जारी , मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल मे एसडीपीओ ने की विशेष अपराध की बैठक।   बिहार से वरीय जर्नलिस्ट पवन कुमार झा आजाद की खास रिपोर्ट।   न्यूज; 1 जुलाई/ 2024 से  पृरे देशभर मे एकसाथ ये तीनों संशोधित नये कानून/ अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।  ये हैं क्रमश;  1.    भारतीय न्याय संहिता,      2. भारतीय नागरिक  सुरक्षा संहिता   3.    और  भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि शामिल हैं।   इन तीनों अधिनियम ने वर्त्तमान में भारतीय दंड संहिता (IPC)  1860,             आपराधिक प्रक्रिया संहिता ( crpc), 1898.       और     भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह ली है।    बीएनएस, 2023,    बीएनएस एस।  2023 , और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कहा गया है।     बिहार के सभी जिलों मे तत्काल प्रभाव से लागू तीन कानूनों पर हमारी रिपोर्ट लिखे जाने तक चर्चा व बैठकों और गंभीरता से मनन आदि का सिलसिला का दौर जारी है। मधुबनी जिले/ मिथिला बिहार अंतर्गत,  फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय में आज शुक्रवार, 5 जुलाई/ 024 को एसडीपीओ सुधीर कुमार की अध्यता में हुई विशेष अपराध से संबंधित गोष्ठी में चर्चा व मनन की गई है।  एसडीपीओ श्री कुमार ने हमारी बिहार झारखंड जुल्म से जंग राष्ट्रीय अखवार नेटवर्क के वरीय जर्नलिस्ट से बातचीत/ भेंटवार्ता की।     उन्होने कहा कि ये तीनो नये कानून प्रभावी होने का मूल ध्येय मूल रूप से शीघ्र, त्वरित और           समय के संग आमजन को न्याय दिलाने के लिए लाए गये हैं।     इतना ही नहीं  बीएनएस,  2023,          बीएनएस एस,  2023,        और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023  ने नयी जगह ली है।