मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर में कार्य करने वाले व्यक्तियों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है ऋण


   हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः  लघु-सूक्ष्म एवं मध्यम विभाग द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में नया कार्य शुरू करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
          यह जानकारी देते हुए सहायक निदेशक जनक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नया उद्योग लगाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिकतम 25 लाख रुपये व सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। सामान्य वर्ग के शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए 25 प्रतिशत तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक के अनुदान का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जिले में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अनुदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि दुग्ध व अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का अपग्रेडेशन इस स्कीम के तहत किया जाएगा तथा उनको 35 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में स्वयं सहायता समूह को भी शामिल किया गया है।