हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान स्कीम के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिले के किसानों के लिए 3-एचपी, 5-एचपी, 7.5-एचपी व 10-एचपी सोलर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 27 दिसंबर से किसान सरल हरियाणा डाट जीओवी डाट इन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आमंत्रित किए गए हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाइप लाइन इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा केवल चालान के माध्यम से नगद, एनईएफटी या आरटीजीएस के द्वारा अपने नजदीकी आईडीबीआई बैंक में जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईपलाईन स्थापित हो या पंप लगाने के लिए पहले स्थापित कर लेगें।