रिपोर्टर संजय पुरी न्यू शिमला निवासी ने मरम्मत के लिए मनीमाजरा के मेकेनिक को दिया था वाहन,उपभोक्ता अदालत ने चंडीगढ़ के मेकेनिक को कार का इंजन बदलने पर जुर्माना ठोका है। आयोग ने रघुबीर चौधरी के हक में फैसला देते हुए मेकेनिक दिलशाद अहमद को 42,500 रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 10 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के भी देने होंगे। पीड़ित ने कार के इंजन को मरम्मत के लिए दिया था, लेकिन मेकेनिक ने मूल इंजन को बदलकर अन्य पुराना इंजन लगा दिया। आयोग के मुताबिक न्यू शिमला निवासी रघुबीर चौधरी ने 12 फरवरी 2022 वाहन के इंजन की मरम्मत करने के लिए मनीमाजरा के मेकेनिक से संपर्क किया। कार की मरम्मत के लिए दोनों पक्षों में 32 हजार रुपये की सहमति बनी। करीब एक हफ्ते बाद मेकेनिक ने सूचित किया कि वाहन की खामियों को दूर किया गया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने वाहन को ले लिया। इसी दौरान शिमला पहुंचकर शिकायतकर्ता ने अधिकृत इंजीनियर से कार की जांच करवाई तो पता चला कि कार में कोई अन्य इंजन लगाया गया है। आरोप लगाया कि मेकेनिक ने 42,500 रुपये लिए हैं, लेकिन सहमति के अनुसार कार्य नहीं किया गया, बल्कि कार को कबाड़ बना दिया गया। इसके बाद 20 मई 2022 को शिकायतकर्ता ने एक नोटिस जारी किया, लेकिन मेकेनिक ने उपरोक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार 21 अक्तूबर 2022 को शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उधर, आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य कैलाश चंद की पीठ ने 45 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष नौ फीसदी के ब्याज के साथ दावेदार को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।