जिलाधिकारी ने चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आये समर्थकों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का आदेश जारी कर दिया।

रिपोर्टर  संजय पुरी आदित्य उप्पल जिला मजिस्ट्रेट पठानकोट-सह-जिला चुनाव अधिकारी पठानकोट ने पंचायत चुनाव-2024 के तहत प्रतिबंध के आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों, रिश्तेदारों और उनके साथ के लोगों को प्रचार/अभियान समाप्त होने के बाद अपने उम्मीदवार का निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। अभ्यर्थियों के निर्वाचन क्षेत्रों से ऐसे व्यक्तियों की मतदान के समय उपस्थितिरोक से मतदान प्रक्रिया के समुचित संचालन पर असर पड़ सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि चुनाव से संबंधित ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों के समर्थक और रिश्तेदार पठानकोट जिले से बाहर जाएं। जिला मजिस्ट्रेट पठानकोट ने एक आदेश जारी कर कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव-2024 के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने आए बाहरी लोगों, रिश्तेदारों और समर्थकों को चुनाव प्रचार समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित उम्मीदवारों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया जाता है। दूर जाओ. उन्होंने कहा कि ये आदेश जिला पठानकोट के अंतर्गत 13 अक्टूबर सुबह 5 बजे से 16 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे।