डीएलएड परीक्षा के सफल आयोजन हेतू धारा 144 लागू

हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली डीएलएड परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेशानुसार डीएलएड की परीक्षा 26 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। ये परीक्षा प्रातः कालीन व सायंकालीन दोनों सत्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के समय में 200 मीटर की परिधि में आने वाली फोटो स्टेट की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


Posted On : 23 Jul, 2022