हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : आजादी का अमृत महोत्सव की श्रंखला में स्थानीय महाराजा अग्रसेन जिला नागरिक अस्पताल स्थित जिला सुकून केंद्र में शुक्रवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिवक्ता मीनू शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की।
अधिवक्ता मीनू शर्मा ने बताया कि जिला कानूनी प्राधिकरण डीएलएसए की तरफ से समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यदि किसी महिला एवं बच्चे के साथ कोई योन अपराध, मारपीट, जबरदस्ती, यौन उत्पीडऩ, शोषण, छेड़छाड़ करता है, तो उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, गालियां, परेशान, दहेज की मांग करता है, तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल अपराध में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। हिंसा से पीड़ित महिला थाने में नि:शुल्क शिकायत दर्ज करवाने के साथ-साथ एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकती है और साथ ही डीएलएसए की तरफ से निशुल्क वकील व कानूनी सहायता ले सकता है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी डीएलएसए की तरफ से कानूनी नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है।
जिला सुकून काउंसलर राहुल शर्मा ने बताया कि सुकून केंद्र में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हर बात को गोपनीय रखा जाता है और उसे उचित सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वकील, पुलिस, काउंसलिंग, उपचार आदि सभी सहायता सम्पूर्ण रूप से नि:शुल्क प्रदान की जाती है और सभी की बाते गुप्त रखी जाती है। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों से आह्वान करते हुए कहा कि वे चुप-चाप हिंसा को सहन ना करे और समस्या समाधान के लिए सुकून सेंटर का रुख करे।
इस अवसर पर चीफ फार्मेसी ऑफिसर रोमी सिंगला, आर्यन, सुमित, कनिका, निकिता, प्रेरणा सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
Posted On : 22 Jul, 2022