हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान मोटर वाहन टैक्स न भरने वाले वाहन स्वामियों की पैनल्टी माफ करने के निर्णय लिया है।
यह जानकारी देते हुए सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण डा0 सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी वाहन स्वामियों जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान 1 अप्रैल, 2020 के बाद अपने व्यवसायिक वाहन का मोटर वाहन टैक्स नहीं भरा है उनकी पैनल्टी को माफ करते हुए 28 जुलाई, 2022 तक आनलाईन वाहन पोर्टल पर अपना पूरा विवरण दर्ज करवाकर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि व्यवसायिक वाहन स्वामियों को इस छूट का लाभ केवल 28 जुलाई, 2022 तक ही दिया जाएगा।
Posted On : 22 Jul, 2022