कावड मेला के दौरान यातायात की सुगमता तथा किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए धारा 144 लागू

हिसार, राजेंद्र अग्रवाल  : जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने कावड मेला के दौरान यातायात की सुगमता तथा किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
  जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार कावड मेला 26 जुलाई (शिवरात्रि पर्व) तक रहेगा। मेले के दौरान शिव भगत/श्रद्धालु के वाहनों, डीजे/लाउड स्पीकर तथा यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मेले के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


Posted On : 20 Jul, 2022