हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कर्मचारी जिले के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ प्रदान करने के लिए उनके घर पर जाकर आवेदन पत्र से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि इस संबंध में विभाग के मुख्यालय द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सूची समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम तथा प्रार्थी गत 15 वर्ष से हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना संबंधी औपचारिकताएं पूरी करते समय विभाग का कर्मचारी द्वारा अपने मोबाइल फोन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक एवं आधार कार्ड की फोटो ली जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत वरिष्ठ नागरिक को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Posted On : 12 Jul, 2022