कोटा, मोहन सिंह, 06 जुलाई : सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-एक कोटा ने मोहन सिंह बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे वगैरह प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत वाद पर ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार सहित रेलवे मुख्यालय जबलपुर एवं कारखाने के स्थानीय अधिकारियों को सम्मन जारी कर 7 जुलाई 2022 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं।
दरअसल प्रार्थी मोहन सिंह ने उन्हें ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन शाखा माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा पश्चिम मध्य रेलवे के अध्यक्ष पद से एसोसिएशन महासचिव अशोक कुमार के द्वारा 18 मई 2022 को जारी पत्र की पालना में मुख्यालय और स्थानीय कारखाना अधिकारियों द्वारा बिना नोटिस जारी किए 28 जून 2022 को आदेश जारी कर कार्यमुक्त कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर परिवादी मोहन सिंह ने न्यायालय में शरण ली थी।
इनको किए सम्मन जारी: न्यायालय ने 4 जुलाई 2022 को जारी सम्मन में अशोक कुमार, राष्ट्रीय महासचिव,एक्जीक्यूटिव कमेटी,ऑल इंडिया एससी-एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन, स्टेट एंट्री रोड कनॉट प्लेस,नई दिल्ली तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे कारखाना/मुख्यालय/आर.पी/ जबलपुर मध्य प्रदेश। मुख्य कारखाना प्रबंधक,माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा पश्चिम मध्य रेलवे। एम एल मीणा, सहायक कार्मिक अधिकारी,माल का मरम्मत कारखाना कोटा पश्चिम मध्य रेलवे को जारी किए हैं और सभी को 7 जुलाई 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए आदेशित किया गया है। इनमें से मुख्य कारखाना प्रबंधक कोटा तथा एम एल मीणा सहायक कार्मिक अधिकारी कोटा को सम्मन तामिल किए जा चुके हैं जबकि एसोसिएशन पदाधिकारी अशोक कुमार तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे को जरिए स्पीड पोस्ट सम्मन प्रेषित किए गए हैं।
Posted On : 06 Jul, 2022