हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किये हैं। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पत्र के उपरांत उन्होंने 16 जुलाई तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ज़िले के महत्वपूर्ण स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने की हिदायत भी जारी की गई है। उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने युवाओं से यह आह्वान भी किया है कि वे अग्निपथ योजना को लेकर हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल न हो। धारा 144 के तहत जनसभा करने, 4 या अधिक व्यक्तियों के इक्ठा होने, हथियार, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू तथा हथियार के तौर पर प्रयोग हो सकने वाली अन्य वस्तुओं और पेट्रोल या अन्य विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश सरकारी गतिविधियों/ चुनाव व अन्य ड्यूटी में लगे पुलिस व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नही होंगे। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड प्रकिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Posted On : 20 June, 2022