लघु सचिवालय में धूम्रपान करने एवं बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के 12 चालान काटे गए

 हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार को हिसार लघु सचिवालय में विभिन्न कार्यालयों का दौरा कर परिसर में धूम्रपान करने एवं बीडी-सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए।
स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी डॉ समीर कंबोज व राजन फ़ार्मसिस्ट ने पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह से मिलकर धूम्रपान निषेध सम्बंधित (कोटपा अधिनियम 2003) को पूर्ण रूप से कार्यविन्त करने के बारे मे चर्चा की। पुलिस विभाग की तरफ से भी उपरोक्त कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। अभियान के तहत परिसर में कुल 12 चालान काटे गए तथा 550 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कहा कि तंबाकू के सेवन से व्यक्ति स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके शरीर में अनेक बीमारियां पनपती हैं।  धूम्रपान निषेध के नियमों की अवमानना करने वालों के अधिक से अधिक चालान काटे जाएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोटपा अधिनियम-2003 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने अथवा ऐश-ट्रे, लाइटर, माचिस, हुक्का इत्यादि धूम्रपान के प्रमाण पाए जाने पर प्रति उल्लंघना 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
नियमानुसार होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय एवं निजी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालय, महा-विद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थान के स्वामी, प्रबन्धक अथवा प्रभारी आदि द्वारा धूम्रपान नही होने देना। सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के चेतावनी बोर्ड न लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखा होना जरूरी है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से बोर्ड, टीवी, पैम्फ़्लेट, स्टिकर, होर्डिंग इत्यादि द्वारा विज्ञापन तम्बाकू उत्पादों का प्रचार अधिनियम में शामिल है। प्रथम उल्लंघना करने पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान तथा/अथवा एक हजार रुपए तक जुर्माना या दोनो किया गया है। द्वितीय उल्लंघना करने पर 5 वर्ष का कारावास तथा/अथवा 5 हजार रुपए तक जुर्माना या दोनो का प्रावधान है।
इसके बाद सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर दोनों तरफ अधिनियम अनुसार मुख्य भाग पर 85 प्रतिशत चित्र सहित स्वास्थ्य चेतावनी या खुली सिगरेट, बीड़ी अथवा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर विक्रेता को दण्ड, प्रथम बार 1 वर्ष तक की कैद तथा/या 1000 रुपये तक जुर्माना शामिल है। इसी प्रकार द्वितीय उल्लंघना पर 2 वर्ष तक की कैद, तथा/या 3000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (2015) (बाल न्याय अधिनियम- 2015) के अंतर्गत अवयस्क को तंबाकू उत्पाद बेचने/पेश करने पर कार्यवाही करना। प्वाइजन एक्ट (विध अधिनियम) के अंतर्गत ई-सिगरेट व हुक्का बार पर कार्यवाही करना शामिल हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत गाड़ी/वाहन चलाते समय सिगरेट पीने पर कार्यवाही करना शामिल है। कालाबाजारी के अंतर्गत तंबाकू विक्रेताओं पर नकेल कसना भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 में शामिल है।
डॉ समीर ने कहा की दृढ़ संकल्प से धूम्रपान को छोडा जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, तो वह नेशनल तम्बाकू निषेध हेल्पलाइन 1800-11-2356 एवं नागरिक अस्पताल में तम्बाकू निषेध केंद्र की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।


Posted On : 11 June, 2022