सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम बेचने या गलत तरीके से उपयोग में लाए जाने पर सरकार वापिस लेगी सब्सिडी : अतिरिक्त उपायुक्त

हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करने वाले किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान जिले में लगभग 5 हजार किसानों को अनुदान का लाभ दिया गया।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि विभाग के पास ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कई लोगों ने अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टमों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सिस्टम को लगाया हुआ है। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाने की स्वीकृति किसानों को दी गई थी, उस समय यह लिखित में लिया गया था कि वे अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम को न तो किसी अन्य को बेचेंगे तथा न ही किसी अन्य स्थान पर लगवाएंगे। इसके अलावा यदि वे ऐसा करते पाए गए तो सरकार द्वारा दी गई 75 प्रतिशत अनुदान की राशि वापिस ले ली जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन किसानों ने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाए हैं, उनकी भौतिक जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-2 लोगों ने अपने सिस्टमों को निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर तो नहीं लगवाया हुआ है। यह भी जांच की जाएगी की आवंटित सिस्टम का घरेलू उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। जांच के दौरान यदि सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम बेचा हुआ, निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लगा हुआ होना या घरेलू उपयोग करता पाया गया तो संबंधित से सरकार 75 प्रतिशत की दी हुई अनुदान राशि नियमानुसार वापिस लेने हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


Posted On : 09 June, 2022