हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार जिले के सभी रेस्टोरेंट, मॉल, ढाबा, बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉज तथा मैरिज पैलेस संचालकों को बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट, मॉल, ढाबा, बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉज तथा मैरिज पैलेस जिनका न्यूनतम मंजिल क्षेत्र 100 मीटर वर्ग से अधिक है तथा बैठने की क्षमता 36 से अधिक है, को 13 सितंबर 2021 की नीति के अनुसार संचालित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि संबंधित इकाइयों को अपशिष्ट जल निर्वहन के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन की श्रेणी में शामिल किया गया है।
यदि इन इकाइयों में भूजल निकाला जा रहा हैं, तो उन्हें हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बड़े और मध्यम स्तर के उद्यमों को किसी भी मात्रा के भूजल निरीक्षण के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण से एनओसी की आवश्यकता होती है, जबकि लघु और सूक्ष्म इकाइयों को 10 केएलडी या 10 केएलडी से अधिक भूजल निकासी के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में अधिक जानकारी एचएसपीसीबी और एचडब्ल्यूआरए की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।
Posted On : 08 June, 2022