हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : कार्यकारी जिलाधीश नेहा सिंह ने विभिन्न गांवों में हुई चोरी की घटनाओं के दृष्टिगत जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
गत तीन दिनों में गांव गावड़ और गोरच्छी के घरों में चोर की घटनाएं हुई हैं। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्यकारी जिलाधीश नेहा सिंह ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय की जिम्मेवारी तय की गई है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
Posted On : 07 June, 2022