हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : मत्स्य पालन विभाग द्वारा पंचायती तालाब को पट्टे पर लेने के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला मत्स्य अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि विभाग प्रथम वर्ष पट्टा राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि तालाब की अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर प्रति अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक के लिए होगी। इस स्कीम के अंतर्गत द्वितीय एवं आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर वास्तविक पट्टा राशि का 25 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अनुदान केवल पंचायती तालाबों पर ही दिया जाएगा। जिला मत्स्य अधिकारी ने बताया कि मत्स्य पालकों को 20 हजार रुपये के जाल खरीद पर 50 प्रतिशत या 10 हजार रुपये के रूप में अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक कर्ता सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला मत्स्य अधिकारी सिरसा बाई पास, निकट ब्लू बर्ड झील से भी संपर्क कर सकते हैं।
Posted On : 24 May, 2022