हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी प्रावधानों तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सक्षम युवाओं के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ने बताया कि सक्षम युवाओं द्वारा बाल विवाह, दहेज प्रथा, मध्यस्थता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, निशुल्क कानूनी सहायता, स्वच्छता, राष्ट्रीय ध्वज का महत्व, बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ तथा लोक अदालतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी पैनल अधिवक्ताओं द्वारा नागरिकों को सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ, कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामले जो अदालत तक पहुंचे ही न हो उनका भी निपटारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोक अदालतों में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विवाद, कामगार की क्षतिपूर्ति विवाद, बैंक रिकवरी मामले, पेंशन मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, बिजली मामले, टेलीफोन बिल विवाद, हाउस टैक्स तथा विभिन्न प्रकार के दीवानी मामले भी रखे जा सकते हैं।
Posted On : 23 May, 2022