कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में परिजन सरल पोर्टल पर 25 मई तक करें आवेदन : उपायुक्त

हिसार, राजेंद्र अग्रवाल :  कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में राज्य सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को दी जाने वाली 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी से जिन लोगों की मृत्यु 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, उनके परिजन सहायता राशि के लिए 25 मई तक द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यड्डह्म्ड्डद्यद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोरोना महामारी से 20 मार्च 2022 के बाद होने वाले मृत्यु के मामलों में परिजन 90 दिन के अंदर सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा ऐसे मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाती है। आवेदन के लिए कोविड से मृत्यु प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी है।


Posted On : 19 May, 2022