हाँसी लघु सचिवालय परिसर में कोटपा एक्ट 2003, धूम्रपान निषेध नियमों के तहत कार्यवाही

 हिसार , राजेंद्र अग्रवाल :  सिविल सर्जन डॉ रत्ना भारती एवं उप-सिविल सर्जन डॉ विकास पुरी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को हाँसी लघु सचिवालय में विभिन्न कार्यालयों का दौरा किया एवं परिसर में धूम्रपान करने एवं बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के चालान काटे।
स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी डॉ समीर कंबोज व डॉ पुलकित बिमल ने नायब तहसीलदार हांसी व अन्य अधिकारियों से मिलकर धूम्रपान निषेध सम्बंधित (कोटपा अधिनियम 2003) को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के बारे मे चर्चा की।  स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त विभागों को धूम्रपान निषेध संबधी आकृतियां उपलब्ध करवाई गई। अभियान के तहत कुल 7 चालान काटे गए तथा एक हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
टीम ने अभियान के तहत धूम्रपान करने वालों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल व कॉलेज के 100 गज के दायरे में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर पूर्णत: प्रतिबंधित है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बीड़ी, सिगरेट बेचना गैरकानूनी है। उन्होंने कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तम्बाकू उत्पाद के पैकिंग के दोनो मुख्य भागों पर कम से कम 65 प्रतिशत हिस्से में नियमानुसार चेतावनी दर्शायी गयी हो व खुली सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से बने अन्य उत्पाद ना बेचे जायें। आज देश-विदेश में तम्बाकू के सेवन के कारण सबसे ज्यादा मरीज मुंह का कैंसर, गले का कैंसर व फेफड़ों का कैंसर से पीड़ित हैं। धूम्रपान से आर्थिक हानि होती है और साथ ही स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पडता है। दृढ़ संकल्प से धूम्रपान को छोडा जा सकता है व ऐसे लोगों के लिए नेशनल तम्बाकू निषेध हेल्पलाइन 1800-11-2356 एवं नागरिक अस्पताल हिसार में तम्बाकू निषेध केंद्र की सुविधाएं ली जा सकती हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बिल्कुल ना करेेंं।
टीम में फ़ार्मसी अधिकारी राजन, जीतराम हेल्थ वर्कर व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।


Posted On : 07 May, 2022