हिसार, राजेंद्र अग्रवाल: रामचाट भंडार के मालिक द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों के बावजूद बिल्डिंग में निर्माण कार्य करवाने का मामला सामने आने पर आज नगर निगम प्रशासन ने मालिक के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने नगर निगम प्रशासन की याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2 मई 2022 को सुनवाई करने का निर्णय किया है।
नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि रामचाट भंडार सम्बन्धी मामले में बीते दिन माननीय न्यायालय ने आदेश दिये थे कि आगजनी के बाद जर्जर हुए भवन के सुरक्षित होने को लेकर बी एंड आर विभाग के एक्सइएन भवन का निरीक्षण करके 5 मई 2022 तक अपनी रिपोर्ट देंगे।तब तक भवन जैसी अवस्था मे है, वैसे ही रहेगा। न तो भवन मालिक और न ही नगर निगम प्रशासन भवन के साथ कोई छेड़खानी करेगा। निगमायुक्त ने बताया कि 29 अप्रैल को नगर निगम की टीम ने जब मौके का निरीक्षण किया तो रामचाट भंडार का मालिक कुलदीप माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए भवन में निर्माण कार्य करवा रहा था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा माननीय न्यायालय में कुलदीप के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की याचिका आज दायर की थी। जिसमें न्यायालय द्वारा 2 मई को सुनवाई की जाएगी।
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यह है मामला
रामचाट भंडार बूथ नम्बर 101 डी व 102 डी में आग लग गई थी। आगजनी में पूरी बिल्डिंग जल गई थी और एक युवक की मौत भी हो गई थी। नगर प्रशासन द्वारा बिल्डिंग मालिक को बिल्डिंग तोड़ने के लिए नोटिस जारी किये थे। नोटिस के बाद मालिक ने बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से बिल्डिंग तोड़ने का कार्य शुरू करवा दिया था। निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बीते दिनों मौका निरीक्षण कर भवन मालिक को आदेश दिए थे कि सुरक्षा उपकरणों के साथ लेबर लगाकर जल्द से जल्द बिल्डिंग तोड़ने का कार्य करें अन्यथा नगर निगम प्रशासन अपने स्तर पर बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य करेगा। निगमायुक्त के आदेशों के बाद बिल्डिंग मालिक ने माननीय न्यायालय में याचिका लगाई थी ,जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बिल्डिंग की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे और नगर निगम प्रशासन व बिल्डिंग मालिक को बिल्डिंग से छेड़खानी नही करने के आदेश भी दिए थे।
Posted On : 30 April, 2022