पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को न्याय दिलाने में अहम साबित हो रहा है वन स्टॉप सेंटर, अभी तक 915 महिलाओं के मामलों का हुआ निपटान

 हिसार,  राजेंद्र अग्रवाल: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए स्थापित किए गए वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 915 महिलाओं के विभिन्न मामलों का निपटान किया जा चुका है।
यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिकारी सुशीला शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर 23 दिसंबर 2016 को वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि इस सेंटर के माध्यम से बलात्कार पीड़ित, घरेलू हिंसा पीड़ित, यौन शोषण पीड़ित, महिला तस्करी, बाल यौन शोषण पीड़ित, गुमशुदा/अपहरण, बाल विवाह, दहेज उत्पीडऩ/मृत्यु, एसिड अटैक तथा साइबर क्राइम से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। सेंटर के माध्यम से अब तक 915 महिलाओं/बालिकाओं को न्याय दिलाया गया है।
उन्होंने बताया कि आपराधिक कानून (संशोधित) अधिनियम 2013 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार 3 साल की कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई पुरुष किसी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है या शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है, तो इस तरह के कार्यों को कानूनी अपराध की श्रेणी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के अपराध दोबारा करने पर दोषी व्यक्ति को 3 से 7 साल की सजा और जुर्माना भी किया जा सकता है।

Posted On : 28 April, 2022