सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक सीवरेज व मेन हॉल में बिना मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर व सुरक्षा किट के नहीं उतारा जा सकता - खोवाल

हिसार,  राजेंद्र अग्रवाल: हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि देश की अदालतों में सफाई कर्मचारियों के बारे में कई फैसले आए हैं। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की तीन जजों की खंडपीठ ने कहा था कि देश में हर महीने 4 से 5 सफाई कर्मचारियों की मौत इसलिए होती है क्योंकि सीवरेज व मेन हॉल में घुसने से पहले मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर व सुरक्षा किट के बिना सफाई कर्मचारियों को गैस चैंबर में उतार दिया जाता है। हरियाणा में 2019 तक इसी वजह से 51 मौतें हो चुकी है। इसके इलावा मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोजगार का निषेध की उल्लंघन भी की गई है। एडवोकेट खोवाल ने कहा कि बुढाखेड़ा की इस घटना में जिसने भी लापरवाही की है और जिनकी वजह से उन्हें शिविर में घुसना पड़ा, उसके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।मृतक परिवारो के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 50,50 लाख रूपए नगद मुआवजा तुरन्त दिया जाए।


Posted On : 20 April, 2022