सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्घि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल

हिसार,  राजेंद्र अग्रवाल: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्घि योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक ने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना के तहत  कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, खिलानों की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पेंचर के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि महिला समृद्घि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, मनियारी की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान तथा डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण दिया जाएगा। इन योजनाओं के तहत संबंधित व्यक्तियों को अधिकत्तम 75 हजार रूपये की राशि 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ऋण की वसूली मासिक किश्तों के माध्यम से 3 वर्षों में की जाएगी। ऋण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 15 अप्रैल, 2022 तक विभागीय वेव साईट द्धह्यद्घस्रष्.शह्म्द्द.द्बठ्ठ पर आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र सलंग्र करना होगा।