हिसार, राजेंद्र अग्रवाल: जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने जिले में गेहूं की फसल की कटाई के पश्चात अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार गेहूं की फसल की कटाई के पश्चात अवशेषों को जलाने से प्रदूषण बढऩे के साथ-साथ, मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। इन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ा भी बनाया जा सकता है। अवशेष जलाने से चारे की कमी हो जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 से वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।