134-ए का जन्म से लेकर मृत्यु संया तक का सफर

हिसार,  राजेंद्र अग्रवाल: 134-A जरूरी जानकारी स्पस्ट कर देता हूं अब तक 134 कि खत्म किया नही करने जा रहे हैं। सरकारी अधिसूचना में लिखा है 134 A को 2022 में लोप कर दिया जायेगा। ( कोई भी कानून विधान सभा मे ही बनता है  विधान सभा मे ही खत्म होता है, पिछले विधान सभा मे 134 को खत्म करने पर कोई चर्चा ही नही हुई। अब देखना होगा अगले विधान सभा चर्चा में इस नियम को खत्म करने पर कोई चर्चा होती ह या नही) अगर अगले विधान सभा स्त्र में इसे खत्म नही किया गया तो ये  अधिसूचना स्वतः ही समाप्त हो जाती है क्योकि इस प्रकार की अधिसूचना की 6 माह तक म्याद होती है।

उपरोक्त नियम 134-A का कानून 2003 में कॉंग्रेस सरकार ने बनाया था, परन्तु उस सरकार ने कानून तो बना दिया था पर लागू नही किया था, जिसको लागू करवाने के लिये सतवीर हूडा एड्वोकेट व कैलाश चंद एड्वोकेट ने काफी संघर्ष किया और इस नियम को लेकर माननीय उच्च न्ययालय का दरवाजा खटखटाया, माननीय उच्च न्ययालय के आदेश पर सरकार मजबूर हुई और दाखिले सुरु करवाये गए, जिसके बाद हूडा सरकार निजी स्कूलो के दबाव में आ गई, ओर नियम को 25 से हटाकर 10 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी कर दी, परन्तु उस सरकार ने भी इसे बदलने के लिये विधान सभा स्त्र में कभी ये बात उठाई ही नही, जिस कारण नियम 134 A स्वत पुराने नियम 25% सीटों के लिये घोषित हो जाता है, जिसके बाद खट्टर सरकार आ गई और इस सरकार ने भी इस नियम को 25 के स्थान पर 10 प्रतिशत ही करवाना जारी रखा, ओर सभी बच्चो के दाखिले नही करवा पाई।
वर्ष 2020 तक पूरे हरियाणा में लगभग 180,000 बच्चो को ही दाखिला मिल पाया, जबकि 10 प्रतिसत के हिसाब से पूरे हरियाणा में लगभग 350,000 बच्चो का दाखिला होना था।
जिसके बाद कोविड महामारी में 134 के आवेदन हुए ही नही, 2021 के दाखिलों में भी आजतक काफी संख्या में बच्चे slc कटवाकर घर बैठे हुए हैं।

नए नोटिस के अनुसार अब 2022 में सरकार आवेदन निकालेगी ही नही,
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134-A कक्षा दूसरी से कक्षा 12वी तक है जैसे इस वर्ष किसी परिवार की आय 2 लाख से कम हो गई ओर उसका बच्चा दूसरी से  12तक किसी भी कक्षा में ह तो उसके बच्चे को 134 की  सुविधा मिल सकती है
जबकि RTE एक्ट में सिर्फ नर्सरी या पहली कक्षा से सुविधा सुरु होती है बीच कि किसी कक्षा में सुविधा नही मिल सकती और rte एक्ट में सिर्फ आठवी तक सुविधा मिल सकती है ऊपर की किसी कक्षा में नही।

नियम अनुसार
2- जिन बच्चो का दाखिला पहले हो चुका उन बच्चो को ये सुविधा मिलती रहेगी उनके लिये खत्म नही है।

3- जिन बच्चो का 134 में नाम आ चुका ओर अब तक दाखिला नही हुआ उन बच्चो के लिये भी 134 खत्म नही हुआ, उनका हक उन्हें मिल सकता है, उसके लिये उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा जैसे यमुनानंगर ओर रोहतक ओर गुरुग्राम के बच्चो के दाखिलों का आदेश हुआ है गुरुग्राम के जिले के न्यायालय से ही दाखिलों के आदेश हो गए।

134 को खत्म करके सरकार कहती है RTE एक्ट से दाखिले होंगे, परन्तु हरियाणा में RTE एक्ट की हकीकत

RTE act पूरे देश मे 2009 से लागू है
परन्तु हरियाणा में आज तक एक भी बच्चे का दाखिला इस नियम से नही हुआ
क्योकि RTE act से हरियाणा में फॉर्म निकलते ह उसमे सर्त ये लिखी होती है नजदीकी सरकारी स्कूल से लिखवाओ की सरकारी स्कूल में जगह नही है तब प्राइवेट में दाखिला होगा।
पूरे हरियाणा में एक भी सरकारी स्कूल ये नही लिख सकता है कि सरकारी स्कूल में जगह नही है इसलिय RTE act से कोई फायदा नही

RTE act में नर्सरी ओर पहली कक्षा में ही दाखिला लेने का नियम है
ओर ये दाखिला पहली नर्सरी में होंने के बाद सिर्फ आठवी तक निशुल्क पढ़ने का अधिकारी है

हरियाणा 2009 से आज तक किसी बच्चे का दाखिला RTE एक्ट से नही हुआ है...