माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 जारी : जिलाधीश

हिसार,  राजेंद्र अग्रवाल: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक (नियमित, रि-अपीयर व ओपन स्कूल) परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। परीक्षाएं 30 मार्च से 27 अप्रैल तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने तथा परीक्षा के दिन फोटोस्टेट की दुकान खोलने पर भी पाबंदी रहेगी।