सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के निर्धारित मापदण्डो की पालना जरूरी: उपायुक्त

हिसार,  राजेंद्र अग्रवाल:  उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निर्धारित किए गए मापदण्डों का पालन करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है।
उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघुसचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 कानून विषय पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोटपा अधिनियम की अपने कार्यालयों एवं अधीनस्थ क्षेत्रों में पूरी तरह से पालना करनी सुनिश्चित करें। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों/प्रतिबंधित स्थलों पर तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरूध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉ. रत्ना भारती ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के सेवन से शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर हांसी के एसडीएम जितेन्द्र अहलावत, जिला परिषद के सीओ कुलभूषण बंसल, एएसपी कुशल सिंह, नोडल अधिकारी डॉ. समीर कंबोज, उप-सिविल सर्जन डॉ. विकास पूरी, डॉ. सुभाष खतरेजा, एसएमओ डॉ. रोशन लाल, डॉ. परमजीत, डॉ. राहूल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।