हिसार, राजेंद्र अग्रवाल : अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्रिल रविंद्र पाटिल ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
वे शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टोक, वितरण, बिक्री एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने बारे निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग जिनकी मोटाई 120 माइक्रोन से कम है, उनके प्रयोग पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ सुनील कुमार श्योराण को सिंगल यूज प्लास्टिक एवं कैरी बैग हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यवाही करने की हिदायत दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर रोक लगाई जाएगी।
इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बलजीत सिंह चहल, जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग, उप-पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अशोक शर्मा, जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक आईएस यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।