हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर अधिकतम विक्रय मूल्य (एमआरपी) अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्माता अपनी मशीनों का अधिकतम विक्रय मूल्य 10 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार कृषि मशीनीकरण की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कृषि उपकरण उपलबध करवाने के इच्छुक कृषि यंत्र निर्माताओं एवं डीलरों को एमआरपी अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माता/डीलर द्वारा अपने निर्माण स्थल, डीलरशिप, कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना बाध्य होगा तथा कृषि यंत्र/मशीन पर एमआरपी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। निर्माता द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित अधिकतम विक्रय मूल्य तथा डीलरों द्वारा उनकी डीलरशिप पर प्रदर्शित मूल्य में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि निर्माता अपनी मशीनों का एमआरपी jdaehry@gmail.com पर 10 दिन के अंदर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में अधिक जानकारी किसी भी कार्यदिवस को सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।