हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह, आईपीएस के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी कोर्ट काम्प्लेक्स हिसार की पुलिस टीम ने फर्जी कागजात के आधार पर जमानत करवाने के मामले में फर्श माजरा जिला कैथल निवासी शेरा और ऋषिपाल को को थाना सिविल लाइन हिसार में IPC की धारा 419/420/467/468/120B के तहत अंकित अभियोग शंख्या 32 दिनांक 17.01.2022 में गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियो ने अपने साथियों सहित नाइजीरियन नागरिक फ्रैंक जोशफ की जमानत के दौरान फर्जी कागजात अदालत में पेश किए थे। फ्रैंक जोशफ को अप्रैल 2020 में हत्या के प्रयास, आपदा प्रबंधन व NDPS एक्ट के तहत थाना बरवाला में गिरफ्तार किया गया था।
चौकी प्रभारी उप निरीक्षक पवन कुमार ने बताया फर्जी जमानत के मुख्य आऱोपी हरिराम, बलराम और अम्बाला कोर्ट के कार्यरत एक वकील है। पुलिस टीम द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हरिराम हमारे गाँव का है। फ्रैंक जोशफ की जमानत के दौरान शेरा, पालाराम बन कर अदालत में आया था और ऋषिपाल, बुड्डाखेड़ा निवासी पंचायत सदस्य जय भगवान बन शिनाख्ती के तौर पर अदालत में आया था। आरोपियों ने बताया कि उन्हें इस काम के लिए 4 से 5 हजार रुपये मिलते थे। आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज पेश अदालत कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है।