बांसवाड़ा , राजस्थान, पीयूष सोनी: 17 वर्षीय नाबालिग से ज्यादती के ढाई साल पुराने एक मामले में अदालत ने गुरुवार को युवक को दोषी मानते हुए 14 साल कठोर कारावास सुनाया।साथ ही अर्थ दंड भी दिया है। विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सुरेश चंद्र बंसल ने (खमेरा थाना )बांसवाड़ा के शिव नारायण को आई पी सी धारा 376 के तहत दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया, जबकि पॉस्को एक्ट में भी इतनी ही सजा सुनाई।प्रकरण अनुसार शिवनारायण ने 10 वी कक्षा की छात्रा से ज्यादती की थी। गर्भ ठहरने के बाद लड़की के परिजनों ने लड़की को जिला मुख्यालय स्थिति महात्मा गांधी अस्पताल के गायनिक वार्ड में भर्ती कराया। थाना प्रभारी को 19 जुलाई 2019 को मामले की जानकारी मिली । इसके बाद थाना प्रभारी ने लड़की के परिजनों से पूछताछ की , पर उन्होंने लोकलाज के डर से जानकारी नहीं दी। बाद में गायनिक वार्ड के डॉक्टर और वहा के सफाई कर्मी से लड़की के 18-20 सप्ताह के गर्भपात होने की जानकारी दी। नाबालिक की युटीपी रिपोर्ट भी पोसिटिव आयी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चलन पेश किया। मामले में लड़की के बयान,गर्भ संबंधित रिपोर्ट ,10 गवाहों के बयान एवम होस्पिटल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना । एपीपी ने बताया सही ढंग से नमूना नही लेने के कारण मामले में एफएसएल रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। स्वाब ओर स्लाइड को प्रिजर्व करने के तरीकों में खामी में ऐसा हुआ था। लेकिन फैसले से जुड़े हुए बाकी के साक्ष्य मजबूत थे।