हिसार (हरियाणा), राजेन्द्र अग्रवालः हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली मामले, पेंशन मामले, हाउस टैक्स सहित विभिन्न प्रकार के लंबित विवादों का आपसी सहमति से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता, सरल एवं समय पर न्याय प्रदान किया जाता है।