हिसार (हरियाणा), राजेन्द्र अग्रवालः राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत निर्धारित मापदंडों की पालना जरूरी है,उल्लंघना करने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 10 फरवरी सायं 5 बजे तक विभिन्न मापदंड लागू किए गए हैं। मापदंडों की अनुपालना के साथ सभी सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ सोशल डिस्टेंस व सेनेटाइजेशन सहित खोले जा सकते हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पुस्तकालयों, कोचिंग सेंटर व स्कूलों (10-12वीं कक्षा) को एक फरवरी से सामाजिक दूरी की अनुपालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्रों को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के दौरान टीकाकरण की पहली खुराक लेना अनिवार्य है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188 के तहत सख्त कार्यवाही अमल मेें लाई जाएगी।