महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करें जिलावासी : जिलाधीश

हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः  जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है, इसी के साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के निर्देशानुसार सार्वजनिक सभाओं, रैली, धरने, प्रदर्शन पर रोक रहेगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेश 19 जनवरी सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे।  जिले में सभी सिनेमाघर, रंगमंच व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। हालांकि खिलाडिय़ों को राष्टï्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग की अनुमति तथा राष्टï्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस-टू-बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आपात और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी और निजी संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। मॉल और मार्केट शाम छह बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। बार और रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।