हिसार (हरियाणा), राजेन्द्र अग्रवालः राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है।
उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा, जो 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर 2021 से 1 जून 2022 तक कर देंगी। उन्होंने बताया कि महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इस स्कीम की समय सीमा 2 दिसंबर 2021 से 1 जून 2022 तक 6 महीने की है। महिला ऋणियों के उत्तराधिकारियों या जमानतदारों को चाहिए कि वे इस अनूठी योजना के तहत अपने समस्त बकाया मूलधन ऋण की 1 जून 2022 तक पूर्ण अदायगी कर शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठाएं।