लाइसेंस धारक अपने शस्त्र लाइसेंस से तीसरा हथियार करवाएं डिलीट: उपायुक्त

हिसार, हरियाणा, राजेन्द्र अग्रवाल: उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब शस्त्र अधिनियम-2019 के तहत 2 शस्त्रों को ही रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज तीसरे शस्त्र के निस्तारण की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि से पूर्व प्रत्येक शस्त्र धारक को अपने शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज तीसरे शस्त्र का निस्तारण करवाना आवश्यक है। निस्तारण किसी भी प्रकार किया जा सकता है जैसे किसी भी वैध शस्त्र धारक या संबंधित पुलिस स्टेशन पर निर्धारित शर्तों के अनुसार जमा करवाएगा तथा आंतरिक शस्त्र का निपटान भी करेगा। उपायुक्त ने कहा कि जिस शस्त्र लाइसेंस धारक ने अपने शस्त्र लाइसेंस से तीसरा हथियार डिलीट नहीं करवाया है, उसे अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। लाइसेंस धारक अपना तीसरा हथियार का निपटान 15 दिन के अंदर.अंदर करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपायुक्त ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे जिला के प्रत्येक थाना प्रबंधकों/चौकी इंचार्ज को इस बारे निर्देश जारी करें कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले ऐसे सभी शस्त्र धारकों, जिनके पास तीन शस्त्र है, को अविलंब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा आर्म्स डीलर की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करवाने के संबंध में कार्यवाही करें और नियमानुसार निस्तारण 13 दिसंबर 2021 से पूर्व करवाने हेतु सभी शस्त्र धारकों को अवगत करवाते हुए पाबंद करवाना सुनिश्चित करें।