महाराष्ट्र, मुंबई, नजीर मुलाणी: मुंबई हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है, लेकिन शुक्रवार 29 अक्टूबर या शनिवार 30 को ही आर्यन खान जेल से बाहर आ सकेंगे 3 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को बेल दे दी। आर्यन खान समेत बाकी तीन आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, हालांकि उन्हें आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी मुंबई हाईकोर्ट मैं 28 अक्टूबर को दोपहर 3ः00 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4ः45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया मुकुल रोहतगी पेश कर रहे दलील गिरफ्तार हुए लोगों को सिर्फ आर्यन खान और अरबाज परिचित थे ऐसे भी साजिश की गई आशंका ही नहीं है, एनसीबी की दलील हुई पूरी कोर्ट मैं एनसीबी की दलील पूरी हो गई है, आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई. जिन्होंने आर्यन को क्रुझ पर न्योता दिया था फिल्मी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 26 दिन के बाद जमानत मिली।