मई माह में ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वाले 10 हजार 516 वाहनों के चालान,करीब 3 करोड़ 35 लाख का जुर्माना किया ।

रिपोर्टर अमित मेहता मंडी डबवाली सिरसा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला पुलिस व ट्रैफिक थाना पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है । इस अभियान के तहत बीते मई माह में ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वाले 10 हजार 516 वाहनों के चालान कर उनसे करीब 3 करोड़ 35 लाख का जुर्माना वसुल कर सरकारी राजस्व कोष में जमा करवाया गया है । इस अभियान के तहत जिला पुलिस ने बीते मई माह में विभिन्न ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने में काफी हद तक कारगर साबित हुई है । पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान तहत बिना नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और मॉडिफाइड वाहनों तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है । सिरसा पुलिस ने सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से निपटने की योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही यदि भविष्य मे नए नियमों के तहत वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है । जिला पुलिस का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों की पालन सुनिश्चित करवाना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं रोका जा सकें । आमजन को सुरक्षित यात्रा मुहैया करवाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है,ताकि भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोका जा सके तथा समय रहते किसी की किमती जान को बचाया जा सके । शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या 6 महीने तक जेल भी हो सकती है । वहीं, अगर व्यक्ति दोबारा यह गलती करता है तो उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना या 2 साल तक जेल या दोनों सजा भी हो सकती है। सड़क सुरक्षा एक बड़ी समस्या है और हर दिन सैकड़ों लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है और इनके पीछे लापरवाही सबसे बड़ी वजह है । ऐसे में सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है । नए नियमों का मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को सुरक्षित रखना है। नए यातायात नियमों के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर भी सख्त सजा का प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचें । जिला पुलिस द्वारा मई माह में विशेष अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों, सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है। जिला पुलिस द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी वाहनों पर नजर रखी जाती है और उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया जा रहा है । कार में ब्लैक फिल्म लगाकर तथा बुलेट बाइक से पटाखा छोड़ कर हुडदंगबाजी कर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है । बिना नंबर प्लेट 1207 वाहनों, बिना पैटर्न वाली नंबर प्लेट 3590, प्रेशर हॉर्न 06, साइलेंसर चालान 18 ब्लैक फिल्म चालान 47, बिना हेलमेट चालान 673, ट्रिपल राइडिंग चालान 1107,ओवर स्पीड चालान 366,लाल बत्ती जंप करने वाले 22 वाहनों,बिना सीट बेल्ट 180,मोबाइल फोन उपयोग 51,प्रदूषण रहित 2191 बिना बीमा के 2680,लेन परिवर्तन 422,शराब पीकर गाड़ी चलाना 20 वाहनों व नो पार्किंग 720 वाहनों के चालान किए गए ।

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