लखनभैया एनकाउंटर मामले में प्रदीप शर्मा दोषी करार; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 नजीर मुलाणी ,  मुंबई ,  महाराष्ट्रमुंबई :-  बॉम्बे हाई कोर्ट ने लखनभैया एनकाउंटर मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है.  बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा शर्मा को बरी करने के फैसले को रद्द करते हुए, लखन भैया मुठभेड़ मामले में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया है।  अन्य दोषियों की तरह उन्हें भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने लखनभैया एनकाउंटर मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दोषी करार दिया है.  कोर्ट ने शर्मा को तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है.  शर्मा को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है. रामप्रसाद गुप्ता और राज्य सरकार ने भी शर्मा को बरी करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की;  आरोपी 11 पुलिसकर्मियों ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील की थी.  जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने मामले पर संयुक्त सुनवाई के बाद 8 नवंबर, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया;  पीठ ने आज अपना फैसला सुनाया.