उत्तर प्रदेश/मिर्ज़ापुर,रोहित अग्रवाल : अब सभी राज्यो में अभी तक की जो हेलमेट चेकिंग चल रही थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सागरकुमार जैन के याचिका के मुताबिक महानगरपालिका की दायरों के अंदर हेलमेट का उपयोग वाहन चालक पर अनिवार्य नहीं होगा जिस रास्ते को राज्य मार्ग या हाईवे का दर्जा प्राप्त हुआ है वहां पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा इसके बाद अगर कोई भी ट्रैफिक वाला या कोई पुलिस वाला आपसे हेलमेट क्यों नहीं पहना पूछता है तो आप उसे कह सकते हो कि मैं महानगरपालिका नगरपालिका पंचायत समिति शहर के हद में हूं.. और फिर आपको चालान से राहत मिल सकेगी और किसी भी प्रकार की अशुविधा से बचा जा सकेगा।।
मोहन शर्मा (अधिवक्ता)
प्रयागराज हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त अधिवक्ता महासंघ