होशियारपुर, कुलविंदर : मुकेरियां। 12 वर्ष से कम उम्र की लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी का प्रावधान एक प्रशंसनीय कदम- इंदू कौंडल बोली: प्रदेश में अगर एक भी दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को हुई फांसी तो ऐसे अपराध की सोच रखने वाले लोगों में फैलेगा डर। हाल ही में पंजाब सरकार की कैबिनेट द्वारा राज्य में रेप की सजा फांसी का कानून पास कर देने से यहां लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं उक्त अपराध के आरोपियो के सिर पर अब पंजाब सरकार के नए पारित किए गए कानून की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। यह बातें डाॅ. केवल कृष्ण वुमेन एंड चिल्ड्रेन वैल्फेयर सोसाइटी मुकेरियां की चैयरपर्सन इंदू कौंडल ने प्रेसवार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत 12 साल से कम आयु की बच्ची से रेप पर फांसी की सजा व 16 साल से अधिक उम्र की लड़की से रेप के दोषी को अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। जो पंजाब सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लिया गया एक प्रशंसनीय फैसला है। इंदू कौंडल ने कहा कि बह एक महिला होने के नाते बनाए गए उक्त कानून के लिए पंजाब सरकार की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि पहले कभी किसी लडकी या महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जो पहले कानूनी दांव-पेंच से खिलवाड़ कर अधिक सजा न होने के चलते जब घर वापिस आते थे। तो उस दुष्कर्म पीडिता को ओर जिल्लत का सामना करना पड़ता था। छोटी-छोटी बच्चयिां हवस के भूखे दरिंदो का शिकार ज्यादा होतीं थीं। जो नए कानून के बनने के बाद नहीं होने बाला। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में नए बनाए गए कानून के तहत अगर एक भी दरिंदा फांसी पर लटकता है, तो समाज में एक मैसेज जाऐगा। ओर ऐसे अपराध की सोच रखने वाले लोगों में पूरी तरह डर फेलेगा। जिसके बाद दुष्कर्म के मामलों में भारी गिरावट आना तय है।